पटना : तेली-तमोली व अन्य जातियों को अति पिछड़ी जाति में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके पूर्व भी एक अन्य याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी । उसे पहले ही खारिज किया जा चुका था। अति पिछड़ा अधिकार मंच संस्था ने लोकहित याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने की । सुनवाई में प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में पहले भी एक याचिका किशोरी दास ने दायर की थी ।